* एसएफसी के खाद्यान्न के साथ जब्त ट्रक प्रकरण में मुख्य परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता का इकरारनामा किया गया रद्द
* ट्रांसपोर्टर को ब्लैकलिस्ट करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए परिवहन कार्य से किया गया वंचित
इकरानाम की शर्तों के अनुरूप जब्त ट्रक पर लोड खाद्यान्न के मूल्य का 5 गुना लगाया गया पेनाल्टी
बिहारशरीफ: कुछ दिनों पूर्व एसएफसी के चावल के साथ एक ट्रक के बिहारशरीफ बायपास में संदिग्ध रूप से खड़े रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी. इसकी प्रारंभिक जांच के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार
एसएफसी द्वारा उक्त वाहन के चालक, खलासी, वाहन मालिक तथा एकंगरसराय के टीपीडीएस गोदाम के ऑपरेटर के विरुद्ध दीपनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.एसएफसी के परिवहन अभिकर्ता (ट्रांसपोर्टर) से भी इकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर स्पष्टीकरण पूछा गया था.
पूरे प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच के लिए जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था. इस समिति के अन्य सदस्य के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक एसएफसी को नामित किया गया था.
जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी-सह- अध्यक्ष जिला परिवहन समिति द्वारा एसएफसी के परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता (मुख्य) विश्वजीत कुमार का इकरारनामा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. साथ ही ट्रांसपोर्टर को ब्लैकलिस्ट करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए परिवहन कार्य से वंचित किया गया है.
इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप जप्त किये गए ट्रक पर लोड खाद्यान्न के मूल्य का 5 गुणा राशि पेनाल्टी के रूप में वसूली का आदेश दिया गया है.
आलोक कुमार
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