* दो महिला पर्यवेक्षिकाओं सविता कुमारी एवं चन्दा कुमारी को किया गया चयनमुक्त
* कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा अनुबंध के एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के कारण जिलाधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई
गौनाहा: पश्चिम चंपारण में है गौनाहा.यहां पर कार्यशील महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा अनुबंध के एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के कारण दोनों महिला पर्यवेक्षिकाओं को अनुबंध मुक्त (चयन मुक्त) कर दिया गया है. चयनमुक्त होने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं में श्रीमती सविता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, गौनाहा तथा श्रीमती चन्दा देवी, महिला पर्यवेक्षिका, तत्कालीन बाल विकास परियोजना कार्यालय गौनाहा सम्प्रति मैनाटांड़ के नाम शामिल हैं.ज्ञातव्य हो कि महिला पर्यवेक्षिका समेकित बाल विकास सेवा दल की एक महत्वपूर्ण मध्यस्तरीय कड़ी है तथा उनका निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्यों का सबसे पहला स्तर है, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के क्रियान्वयन को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है.
आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चलने वाली आईसीडीएस के सभी कार्यक्रमों को सफल, विश्वसनीय और सुचारू संचालन में महिला पर्यवेक्षिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है.आईसीडीएस के सभी कार्यकर्ताओं की यह एक नैतिक जिम्मेवारी है कि वे आपसी तालमेल एवं समन्वय स्थापित कर आईसीडीएस के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करें. आईसीडीएस निदेशालय, बिहार द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए पद दायित्व निर्धारित है, जिससे महिला पर्यवेक्षिकाओं के कार्य एवं दायित्व के संबंध में मार्ग निर्देश निर्गत किए गए हैं.
उक्त दोनों महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती सविता कुमारी तथा श्रीमती चन्दा देवी द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने तथा लक्ष्यों की पूर्ति एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रही है. उक्त दोनों के द्वारा अनुशासनहीनता एवं कार्य निष्पादन में लापरवाही की गयी. इस कृत्य को जिला प्रशासन द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया.
उक्त के आलोक में जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, श्री कुंदन कुमार द्वारा उक्त दोनों महिला पर्यवेक्षिकाओं श्रीमती सविता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, गौनाहा तथा श्रीमती चन्दा देवी, महिला पर्यवेक्षिका, तत्कालीन बाल विकास परियोजना कार्यालय गौनाहा सम्प्रति मैनाटांड़ को अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद निर्वहन नहीं किये जाने, लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं अपने अनुबंध के एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के कारण समाज कल्याण विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 1846, दिनांक-10.06.2020 की कंडिका (14) (अनुबंध की समाप्ति) एवं विभागीय पत्रांक-3445, दिनांक-09.09.2020 की कंडिका 1 की उप कंडिका (2) के आलोक में अनुबंध मुक्त (चयनमुक्त) कर दिया गया है.
आलोक कुमार
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