Monday 4 April 2022

नालंदा जिला में शराब बरामदगी से संबंधित कुल 10948 केस विभिन्न थानों में दर्ज


बिहारशरीफ. प्रमंडलीय आयुक्त पटना श्री कुमार रवि ने आज हरदेव भवन सभागार में मद्य निषेध एवं अन्य बिंदुओं को लेकर समीक्षा बैठक की.मद्य निषेध के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में शराब बरामदगी से संबंधित कुल 10948 केस विभिन्न थानों में दर्ज किया गया है.मद्य निषेध अधिनियम के तहत जिला के न्यायालय में अद्यतन 8674 केस निबंधित हैं. इनमे से 5643 केस  अब तक न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया जा चुका है.मद्य निषेध से संबंधित वादों की  सुनवाई में तेजी लाने के लिए उत्पाद विभाग द्वारा एक विभागीय पीपी, एक विशेष उत्पाद लोक अभियोजक के साथ एक अन्य अभियोजन द्वारा फिलहाल अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है. अभियोजन में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त लोक अभियोजक की सेवा के लिए उत्पाद विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है.


आयुक्त ने सभी लोक अभियोजकों को गवाहों की उपस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों को केस फाइल में संलग्न कराने आदि के लिए विशेष पहल करने का निर्देश दिया. सभी लोक अभियोजकों के लिए अभियोजन के दृष्टिकोण से मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी मद्य निषेध  अधिनियम के तहत न्यायालय में संचालित मामलों में अभियोजन की स्थिति की निरंतर समीक्षा करने को कहा गया.बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2022 की धारा 37 के अंतर्गत शराब के उपयोग के लिए शास्त्री का विचारण करने की शक्ति विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी को दी गई है. नालंदा जिला में 13 पदाधिकारियों को इस अधिनियम के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान की गई है.आयुक्त ने नीरा के उत्पादन एवं विक्री को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने को कहा. ताड़ के पेड़ से नीरा के जगह अवैध रूप से ताड़ी का उत्पादन कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

गंगाजल उद्वह-आपूर्ति योजना के तहत राजगीर जू सफारी एवं नेचर सफारी को भी जलापूर्ति की जाती है. फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त होने के उपरांत इन स्थलों को पाइप लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा.नल जल योजना  के तहत कनेक्शन से  वंचित सभी हाउसहोल्ड को प्राथमिकता देते हुए कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया.

 आगामी त्योहारों के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. छठ पूजा के अवसर पर घाटों की साफ सफाई, रोशनी, बैरिकेडिंग, नाव एवं गोताखोर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.बैठक में आईजी केंद्रीय प्रक्षेत्र पटना श्री राकेश  राठी, जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा, आयुक्त के सचिव श्री एसएम कैसर सुल्तान, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल श्री सर्वनारायण यादव, नगर आयुक्त श्री तरणजोत सिंह, उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला विधि शाखा प्रभारी, उत्पाद अधीक्षक सहित विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

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