* उप विकास आयुक्त ने मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत छह विवाहित दम्पतियों को एक-एक लाख का दिया प्रोत्साहन राशि
गौरतलब हो कि बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सम्बल बनाने के लिए एक लाख रुपये मात्र का अनुदान के रूप में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है. स्वीकृत अनुदान राशि विवाह सम्पन्न होने के बाद तीन महीने के भीतर सम्बंधित वधू को अधिकतम परीपक्कवता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किया जाता है. जिसकी अवरुद्धता अवधि तीन वर्ष की होती है. हेलन केलर विश्व की पहली महिला थी जो मुख बधिर, तथा नेत्रहीन होने के बावजूद प्रथम स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी.
उक्त अवसर पर सहायक निदेशक निजु राम, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी विजय कुमार पांडेय कुमार आदि उपस्थित थे.
आलोक कुमार
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