* पहले चेहरे का स्कैन होगा,तब वोट डालेंगे
पटनाः राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद है.उन्होंने बिहार में आगामी नगर निकाय चुनाव में फर्जी मतदान रोकने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से निपटने के उपायों पर काम शुरू कर दिया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव को लेकर पहली बार जिलों के अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की. जिसमें यह सहमति बनी कि नगरपालिका चुनाव में गड़बड़ी और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाताओं की पहचान उनके चेहरे से की जाएगी. इससे पहले पंचायत चुनाव में अंगुली (फिंगर) के माध्यम से मतदाताओं की पहचान की व्यवस्था की गई थी.इस बार चेहरे के माध्यम से मतदाताओं की पहचान करने से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.
वहीं जानकार लोगों का कहना है कि सितंबर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और अक्टूबर में मतदान कराए जाने के आसार हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को चुनाव की तैयारी तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है. इसमें सभी जिलों को चुनाव कोषांगों के गठन करने, मतदाता सूची का सुधार कर जल्द अनुमोदन हासिल करने के लिए भी कहा गया है.
गत दिनों राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद की अध्यक्षता में नगर निकाय आम चुनाव, 2022 को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक की गयी.बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी अनुमंडलाधिकारी भी शामिल हुए. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में आयोग के आयुक्त डॉ. प्रसाद ने निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. ईवीएम की कमीशनिंग संबंधी कार्य, निकाय के तीन पदों के अनुरूप मतगणना हॉल का आकलन, चुनाव में होने वाले खर्च को लेकर नगर विकास विभाग को राशि आवंटन के लिए पत्र भेजने, मतदान सामग्रियों की व्यवस्था एवं ससमय वितरण इत्यादि को लेकर चर्चा की गयी.बैठक में आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे.
मेयर व डिप्टी मेयर का आरक्षण निर्धारण आयोग करेगा सूत्रों ने बताया कि आयोग ने निर्देश दिया कि निकाय चुनाव में नगर निगम के मेयर/उप मेयर, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के आरक्षण का निर्धारण आयोग करेगा. वहीं, वार्डवार पार्षदों का आरक्षण का निर्धारण जिला के स्तर से किया जाएगा. इसके लिए 25 से 31 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है.
इस संदर्भ में सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं की पहचान इस बार चेहरे के माध्यम से की जाएगी. मेयर/ उप मेयर व मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पदों के लिए आरक्षण निर्धारण आयोग करेगा.वार्डवार पार्षदों का आरक्षण का निर्धारण जिला के स्तर से होगा.सभी जिलों में चुनाव संबंधी कोषांगों का गठन जल्द करने का निर्देश.मतदाता सूची में सुधार कर उस पर अनुमोदन प्राप्त करने को कहा गया.मतदान के लिए बूथों का गठन कर जीआईएस मैपिंग की जाएगी और ईवीएम की जरूरत का आकलन व फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी.
आलोक कुमार
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