Monday, 13 March 2023

आज 15 मामलों की की सुनवाई

 बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 15 मामलों की की सुनवाई. कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण...


नालंदा. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 15 मामले की सुनवाई की गई.इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.

       परिवादी रंजीत सिन्हा द्वारा 15वें वित्त आयोग की योजना में कराए जा रहे कार्य में अनियमितता बरते जाने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जांच की गई. उनके द्वारा बताया गया कि कार्य करने में प्रक्रियात्मक त्रुटि पाई गई है. इसको लेकर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत तकनीकी सहायक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया.साथ ही कार्य का कुछ अंश शेष है, जिसे पंचायत समिति के माध्यम से पूरा करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया.

       नूरसराय के बैकुंठ व्यास द्वारा निजी जमीन पर जिला परिषद के माध्यम से निर्मित सामुदायिक भवन के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया.

        बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र की बॉबी कुमारी द्वारा गलत तरीके से निजी व्यक्ति द्वारा ऋण देने का व्यवसाय कर  प्रताड़ित किए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहार शरीफ द्वारा जांच की गई. उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है.

        चंडी के केदारनाथ गुप्ता द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभ से वंचित रखने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंडी द्वारा बताया गया कि आवेदक पात्र श्रेणी के हैं. वर्त्तमान में आवाससॉफ्ट पर नए लाभुकों का नाम जोड़ने का कार्य बंद है.आवास सॉफ्ट में नए लाभुकों का नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू होते ही आवेदक का नाम सूची में जोड़कर उन्हें लाभ दिलाया जाएगा.

         हिलसा की बच्ची देवी द्वारा नल जल योजना से कराए गए कार्य की पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी हिलसा द्वारा की गई. उनके द्वारा बताया गया कि लंबित राशि के भुगतान के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है. आगामी 15 दिनों के अंदर आवेदक को बकाया राशि का भुगतान करा दिया जाएगा.

       हिलसा की एक अन्य परिवादी सुषमा देवी द्वारा सात निश्चय अंतर्गत किए गए कार्य से संबंधित राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संदर्भ में परिवाद दिया गया था. प्रखंड विकास पदाधिकारी हिलसा को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया.कुछ अन्य मामलों से संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया.



आलोक कुमार

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