विदेशी सहयोग विनियम कानून को लेकर कार्यशाला
विदेशी सहयोग विनियम कानून (एफसीआर) के बारे में समुचित जानकारी देने और सही समक्ष पैदा करने के लिए एक दिवसीय राज्यस्तरीय उन्मखीकरण कार्यशाला होगी। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश करेंगे। 21 मार्च को पाटलिपुत्र कॉलोनी में स्थित होटल बुद्धा हेरिटेज में होनेवाली इस कार्यशाला को अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ व प्लान इंडिया के डायरेक्टर ऑफ फाइनांस अशोक सेठ और प्लान इंडिया के कार्यक्रम निदेशक मोहम्मद आसिफ, प्लान इंडिया के फिनांस मैनेजर संजत आचार्य सहित कई अन्तराराष्ट्रीय विषेशज्ञ संबोधित करेंगे। कार्यशाला का आयोजन प्लान इंडिया के सहयोग से ऑक्सफैम,एक्षन एड,एड एट एक्शन,बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप,सेव द चिल्ड्रेन सहित कई अन्तराष्ट्रीय एनजीओ कर रहे हैं।
कार्यशाला में प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करनेवाले अन्तराष्ट्रीय एनजीओ और उनकी सहयोगी संस्थाओं के 80 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे।
नये एफसीआरए फॉरेन कंट्रीव्यूशन रेगूलेशन एक्ट के तहत कोई राजनीतिक दल विदेशों से सहयोग नहीं ले सकता। कानून किसी व्यक्ति या संगठन के विदेशी सहयोग को नियंत्रित करता है। दो साल पहले बने इस कानून ने 1976 के कानून का स्थान लिया। जिसके तहत विदेशी सहयोग व उसके खर्च पर नजर रखी जाती है।
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