Friday, 18 September 2015

छात्र और राज्य-हित में होगा जयप्रकाश विश्वविघालय के कुलपति से छुटकारा



बक्सर। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार मिश्र द्वारा महामहिम के प्रधान सचिव को निगरानी थाना कांड संख्या 10/2015 में नामजद अभियुक्त कुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा,  डॉ द्विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 एवं 1988 की धारा 197 दप्रस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सह पठित धारा 13 (1) (डी) 1988 एवं धारा 409, 420, 467, 468, 477 (ए), 34, 120 (बी) भादवि के तहत अभियोजन की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया था।यह खबर आ रही थी कि कुलपति महोदय के उपरोक्त धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल करने हेतु अनुसंधान के क्रम में निगरानी विभाग को पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो चुके हैं और  महामहिम राज्यपाल से सहमति मिलते ही इनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल की जाएगी।  

विदित हो कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने लगभग पंद्रह दिनों पूर्व ही आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी है, अतः अब निगरानी विभाग आरोपी कुलपति के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करे। इससे जयप्रकाश विश्विद्यालय को भी इस भ्रष्ट कुलपति से जल्दी से जल्दी छुटकारा मिलेगा जो छात्र-हित और राज्य-हित में होगा।     

शिवप्रकाश राय
चरित्रवन, धोबीघाट, बक्सर।

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