आवेदिका शनिचरी देवी,पति-स्व0 सोहन मांझी |
14 अक्टूबर 2015 को सड़क दुर्घटना में सोहन मांझी की हुई थी मौत
पटना।
राज्य अनुसूचित जाति आयोग,बिहार में आवेदन
देकर मुआवजा देने की मांग की गयी थी। आयोग के उप सचिव ने वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना को बताया कि पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या -384/15 के मृत महादलित स्व0 सोहन
मांझी के आश्रित को मुआवजा देने के संबंध में माननीय अध्यक्ष को संबोधित है।
आवेदिका शनिचरी देवी,पति-स्व0 सोहन मांझी,एल0सी0टी0घाट,गंगा अपार्टमेंट के सामने मुसहरी
सदाकत आश्रम पटना-10 द्वारा सरकारी मापदंड के अनुसार
मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदिका के पति-स्व0 सोहन मांझी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक -14.10.2015 को हो गयी एवं प्राथमिकी पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या-358/15 के रूप में दर्ज है। अनुरोध है कि अभ्यावेदन में उठाये गये
बिन्दुओं की जांच कराकर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुये मुआवजा दिलाने की कृपा की
जाय एवं कृत कार्रवाई से आयोग एवं आवेदिका को 15 दिनों के अंदर अवगत कराया जाय। ज्ञापांक-633 पटना, दिनांक 15 दिसम्बर,2015 है।
इस बाबत
वरीय पुलिस अधीक्षक,कार्यालय के मानव अधिकार आयोग में
जाने से जानकारी मिली कि डीआर नम्बर-10761/सामान्य
शाख दिनांक 19.12.2015 को पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था
के पास प्रेषित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के कार्यालय में जानकारी
दी गयी कि पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या-384/15 लम्बित है। यह कहा गया कि पाटलिपुत्र थाना में जाकर जानकारी हासिल करें।
पाटलिपुत्र थाने में जाने से जानकारी मिली कि कांड संख्या-384/15 के आई0ओ0 देव कुमार राम हैं। इनका मो0नम्बर-8539891270 है। इनसे वार्ता
कर लें। कई बार जाने से आई.ओ.से मुलाकात नहीं हुई।
पाटलिपुत्र
थानाध्यक्ष डॉ0आर0के0 दूबे से मुलाकात की गयी। उनको कांड
संख्या-384/15 के बारे में कहा गया कि 14.10.2015 का मामला है। थानाध्यक्ष ने पूछा कि आई.ओ. कौन है? उनको जानकारी दी गयी कि आई.ओ.देव कुमार राम है। इसके बाद
थानाध्यक्ष डॉ0 आर0 के0 दूबे ने कहा कि फरवरी माह के अंत तक
चार्जशीट दाखिल कर दिया जाएगा।
आलोक
कुमार
मखदुमपुर
बगीचा,दीघा घाट,पटना।
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