Wednesday 16 February 2022

गया में हाथों हाथ या डाक के माध्यम से जमा कर सकते है

 गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एंव 2021-22 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एंव जैन) के आवेदक जो 18 से 50 वर्ष आयुवर्ग के हो को रोजगार करने के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाना है, जिसके अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना के निर्देश के आलोक में इच्छुक आवेदक अपना आवदेन दिनांक 08.03.2022 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, गया में हाथों हाथ या डाक के माध्यम से जमा कर सकते है।

 आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 1 फोटो एंव शैक्षणिक योग्यता का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक का वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका चयन जिला चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, गया से सम्पर्क किया जा सकता है।

आलोक कुमार

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