नालंदा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 20 मामलों की सुनवाई की गई। वहीं कई मामलों में शिकायतों का निवारण हुआ। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 20 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
नंदकिशोर प्रसाद द्वारा उनकी रैयती भूमि में नाली की निकासी होने से संबंधित परिवाद की सुनवाई में जिलाधिकारी ने नगर निगम को नए रास्ते से नाला बनाने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी बिहार शरीफ को गलत तरीके से नाला निर्माण किए जाने की जांच करने का आदेश दिया गया। अगर जांच में गलत तरीके से नाला निर्माण किए जाने की पुष्टि होगी तो संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति से निर्माण लागत राशि की वसूली का आदेश दिया गया।
आवेदक रविकांत कुमार द्वारा कुछ लोगों द्वारा बगैर निर्धारित उम्र सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त किए जाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। हिलसा के सुधांशु कुमार द्वारा पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा पिता के जीवित रहते ही पुत्र के नाम पर जमाबंदी कायम करने की शिकायत के संबंध में वर्तमान अंचलाधिकारी को सारे संबंधित अभिलेखों के साथ अगली सुनवाई में उपस्थिति का आदेश दिया गया।
आलोक कुमार
No comments:
Post a Comment