* सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए नियमित रूप से कराएं वाहनों की जांचः जिलाधिकारी
* हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध करें सख्त कार्रवाई
* लेन मार्किंग, कैट्स आई, डेलीनेटर, रिफ्लेक्टर, ब्लींकर्स, सड़क सुरक्षा चिन्ह, बैरियरर्स आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश
* नाबालिग द्वारा वाहन परिचालन पर 25 हजार रुपये जुर्माना का है प्रावधान
जिलाधिकारी ने कहा कि ठंड के मौसम में कोहरे एवं धुंध के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभागीय निर्देशों का अक्षरशः अनुपापलन सुनिश्चित किया जाय. इसके लिए कोहरे एवं धुंध में वाहन को सुरक्षा की दृष्टि से परिचालन करने के लिए व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमजनों को जागरूक करने की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ की जाय.
उन्होंने कहा कि पूर्व के वर्षों में ठंड के महीनों में कोहरे एवं धुंध कारण कुछेक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं.परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन के फलस्वरूप इस तरह की दुर्घटनाओं पर काफी हद तक कमी लायी जा सकती है. इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी सभी आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए दुपहिया वाहन चालकों का नियमित हेलमेट जांच किया जाय. अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश दुर्घटनाएं दुपहिया वाहनों से होती है. दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण नहीं करने से दुर्घटनाओं के समय गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति बनती है. इसी प्रकार चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने से घायल होने से बचा जा सकता है. सीट बेल्ट की भी लगातार जांच करायी जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए.
उन्होंने कहा कि अधिक कोहरे एवं धुंध की स्थिति में सड़कों पर वाहनों का परिचालन नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाय. फॉग को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट रहें. आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, बीडीओ, सीओ, एसएचओ सभी कलेक्टिव रूप से कार्य करें. हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जांच के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाया.
पथ निर्माण से जुड़े कार्यपालक अभियंताओं से निर्देश दिया गया कि सड़कों के मध्य बनने वाले पुल-पुलिया वाले स्थल पर जहां डायवर्सन बनाया गया है, वहां विशेष सतर्कता बरतनी है. डायवर्सन वाले स्थल से कुछ मीटर पूर्व ही बड़ा से बैनर जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, का अधिष्ठापन कराया जाय. साथ ही रिफ्लेक्टर का भी अधिष्ठापन कराया जाय ताकि वाहन चालकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
आलोक कुमार
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