Wednesday 28 December 2016

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष महोदय स्वतः संज्ञान लें

 माननीय अध्यक्ष महोदय,
बिहार मानवाधिकार आयोग,
बेली रोड,पटना।

विषय- ‘हिट एण्ड रन’ से मौत के मुंह में समाने वाले सोहन मांझी की विधवा शनिचरी देवी को मुआवजा देने हेतु प्रस्ताव पारित करने के संबंध में।
महाशय,
      उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि पाटलिपुत्र थानान्तर्गत एल0सी0टी0घाट के सामने दिनांक 14 अक्टूबर 2015 को महादलित सोहन मांझी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गयी। पाटलिपुत्र थाना में 14 अक्टूबर 2015 को एफआईआर दर्ज किया गया। केस संख्या 384/15 है। आईपीसी 304 (ए) के तहत मामला दर्ज है। इसका अनुसंधानकर्ता डीके राम हैं। 24.11.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य अनुसूचित जाति आयोग,पटना में आवेदन दिया गया। अभी तक ‘हिट एण्ड रन’ से मौत से होने वाली विधवा शनिचरी देवी को मुआवजा नहीं मिला है। आपसे आग्रह है कि यथाशीघ्र प्रस्ताव पारित करने का कष्ट करके अधिकारियों को मुआवजा देने का आदेश निर्गत करें।
24.11.2015 को माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य अनुसूचित जाति आयोग,पटना के पास शनिचरी देवी आवेदन दी है। इसके बाद राज्य अनुसूचित जाति आयोग,पटना के उप सचिव ने 15 दिसम्बर 2015 को ज्ञापांक 633 पटना, दिनांक 15.12.2015 को वरीय आरक्षी अधीक्षक,पटना के नाम से कार्यालय पत्र प्रेषित किया गया।
कार्यालय पत्र में उल्लेख किया गया है कि अभ्यावेदन जो माननीय अध्यक्ष को संबोधित है की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आवेदिका शनिचरी देवी,पति स्व0 सोहन मांझी, एल0सी0टी0घाट, गंगा अपार्टमेंट के सामने मुसहरी सदाकत आश्रम पटना-10 के द्वारा सरकारी मापदंड के अनुसार मुवाफजा दिलाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनी है कि आवेदिका के पति सोहन मांझी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 14.10.2015 को हो गयी एवं प्राथमिकी पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या 384/15 के रूप में दर्ज है। अनुरोध है कि अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं की जांच कराकर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए मुआवजा दिलाने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई से आयोग एवं आवेदिका को 15 दिनों के अंदर अवगत कराया जाय।
वरीय आरक्षी अधीक्षक के मानवाधिकार कोषांग कार्यालय ने डीआर नम्बर 10761/सामान्य शाखा को दिनांक 19.12.2015 को पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था को अग्रसारित किया।
पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था कार्यालय ने 6534/15 दिनांक 23.12.2015 को पाटलिपुत्र थाना के थानाध्यक्ष महोदय को कार्यालय पत्र प्रेषित किया। इसमें जल्द से जल्द चार्ज शीट पेश करने को कहा गया।
पाटलिपुत्र थाना के आईओ देवकुमार राम ने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मिल जाने के बाद भी 90 दिनों के बाद 120 दिनों में चार्ज शीट पेश किया। 21 जून 2016 में चार्ज शीट पेश किया। अनुसंधानकर्ता डीके राम से मोबाइल से बात करने पर कहे कि चार्ज शीट और मुआवजा का प्रस्ताव जिला कल्याण विभाग के पास अग्रसारित कर दिया गया है।
जिला कल्याण विभाग कार्यालय में 23 दिसम्बर को जाने पर पता चला कि सहायक छुट्टी में हैं। कार्यालय के बड़ा बाबू का कहना था कि 1 दिन के बाद कार्यालय में आने से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रविवार 25 दिसम्बर क्रिसमस पर्व के कारण 26 दिसम्बर को कार्यालय में जाकर पता लगाया गया तो यह पता चला कि पाटलिपुत्र थाना के अनुसंधानकर्ता डीके राम द्वारा चार्ज शीट और प्र्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है। सहायक फाइल दर फाइल उटलते रहे मगर फाइल नहीं मिली।
      अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार मानवाधिकार आयोग से आग्रह है कि नवीनतम कानून के तहत हिट एण्ड रन से मिलने वाले मुआवजा देने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को आदेश निर्गत करेंगे।





शनिचरी देवी

नासरीगंज मुसहरी




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