नालंदा.बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 9 मामलों की सुनवाई की गई.कई मामलों में शिकायतों का निवारण हुआ.
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 9 मामले की सुनवाई की गई.इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.हरनौत के परिवादी मशीर अहसन नाज द्वारा जमीन का खाता संख्या सुधार करने के संबंध में दिए गए परिवाद के आलोक में अपर समाहर्ता को 1 सप्ताह के अंदर निवारण सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया.हरनौत के मुकेश कुमार द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्मित चबूतरा के संदर्भ में अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था कराने से संबंधित परिवाद दायर किया गया. इस मामले में अंचल अधिकारी हरनौत को अधिक्रमित भूमि से चबूतरा हटाकर फोटो सहित प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया.
हरनौत के ही एक अन्य परिवादी द्वारा फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत के खाते से निकासी गई राशि की वसूली के संदर्भ में दायर किये गए परिवाद के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी हरनौत को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध रूप से निकासी की गई राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया गया.
हिलसा की परिवादी सुविधा देवी द्वारा तत्कालीन अंचल अधिकारी हिलसा द्वारा गलत आदेश से रसीद काटने के संबंध में परिवार दायर किया गया.बताया गया कि यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है.इस संबंध में न्यायालय का निर्णय आने तक पूर्व की यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया गया.
एकंगर सराय के परिवादी धर्मेंद्र पासवान द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में दायर किए गए परिवाद के आलोक में अंचल अधिकारी एकंगर सराय द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए 10 जून की तारीख मुकर्रर की गई है. जिलाधिकारी ने निर्धारित तिथि को अतिक्रमण हटाकर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश अंचल अधिकारी एकंगर सराय को दिया.अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.
आलोक कुमार
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