Friday 6 June 2014

10 सदस्यीय परिवार 1 डिसमिल में बने घर में रहने को बाध्य

 1 Dismil 10-member family living in the house remained in force


पटना। आप यह जानकार आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस आधुनिक युग में भी महादलित 10 सदस्यीय परिवार 1 डिसमिल जमीन पर घर बनाकर रहने को बाध्य हैं! आप यह कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से महादलित मुसहर परिवार लघु घर में रहते होंगे!हालांकि आजादी प्राप्त होने के बाद ही कानून बनाकर आवासीय भूमिहीनों को 12.5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान किया गया। इसे बिहार प्रिविलेज्ड पर सन्स होमस्टीड टिनेन्सी रूल्स 1948 कहते हैं। इसी एक्ट में परिवर्तन कर करके लघु कर दिया है। अभी 3 डिसमिल जमीन दी जाती है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड में रामासाढ़ पंचायत के भटौली गांव में स्व. बंधु मुसहर के पुत्र राम अयोध्या रहते हैं। इनके घर में 6 महिलाएं और 4 पुरूष हैं। कुल 10 लोगों की संख्या है। दुर्भाग्य से 1 डिसमिल जमीन है। यह दुर्भाग्य केवल राम अयोध्या के साथ ही नहीं है। वरण 24 महादलित मुसहर समुदाय का है। सभी के नसीब में 1 डिसमिल ही जमीन लिख दिया गया है। सब के सब मालिकाना भूमि पर रहते हैं। यहां के महादलित तीन पुश्त से रहते रहे हैं। आजतक सरकार ने वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया है। सबसे बुजुर्ग राजू मुसहर (62 साल), राजाराम मुसहर(60 साल) और बेदामो देवी(60 साल) ने सीओ के पास आवेदन देकर वासगीत पर्चा निर्गत करने की मांग की हैं।
 यहां के ललन मुसहर ने कहा कि यहां पर 57 महिलाएं और 46 पुरूष रहते हैं। कुल 103 लोगों की जनसंख्या है। गरीबी रहने के बावजूद भी 5 लोगों का गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्ड ही नहीं बनाए। 14 को लाल और 5 को पीला कार्ड निर्गत किया गया है। अबतक बीपीएल और एपीएल का सवाल ही नहीं है। खाघ सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों की पहचानकर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाघान्न दिया जाएगा। जो 20 प्रतिशत परिवारों को कार्ड नहीं बन सका है। इसके कारण केवल किरासन तेल दिया जाता है।
अबमांझीसरकार निर्णय लें। 1 डिसमिल वाले लोगों को 1 परिवार को देकर। अन्य लोगों को आवासीय भूमिहीनों की श्रेणी में लाकर 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएं। गैर सरकारी संस्था प्रगति ग्रामीण विकास समिति के कार्यकर्ता गिरधारी ठाकुर ने कहा कि सीओ कार्यालय में ग्रामीणों का आवेदन जमा करवा दिया गया है। अब सीओ साहब का कर्तव्य बनता है कि प्रेषित आवेदनों की जांच करके वासगीत पर्चा निर्गत कर दें। अगर कार्रवाई में विलम्ब किया गया तो सीओ साहब से मिलकर बात करेंगे।

आलोक कुमार

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