Wednesday, 1 June 2022

आयुष्मान कार्ड बनवा कर वितरण किया गया

 


सुगौली. आश्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा सुगौली प्रखंड स्थित दक्षिण शुभम पंचायत में छपवा चौक   पर श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया.जिसमें सैकड़ों की संख्या में असंगठित कामगार महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया. इस मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुगौली रविंद्र भूषण प्रखंड जिला अध्यक्ष प्रदीप सर्राफ सीएससी अवधेश कुमार गुप्ता एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे आज इस विशेष शिविर में सैकड़ों महिला कामगारों एवं पुरुषों पुरुष कामगारों का आयुष्मान कार्ड बनवा कर वितरण किया गया साथ ही जिन निर्माण श्रमिकों का श्रम संसाधन विभाग से लेबर कार्ड बना हुआ है.

उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया गया तथा उनके आसमान कार्ड का वितरण श्रम अधीक्षक के द्वारा किया गया श्रम अधीक्षक के द्वारा कैंप में उपस्थित सभी व्यक्तियों को श्रम पोर्टल पर निबंधन के फायदे के बारे में बताया गया श्रम अधीक्षक ने बताया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा असंगठित कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया था.16 वर्ष की आयु के सभी अधिकारों का निबंधन कराया जाना है. पूर्वी चंपारण कराने का लक्ष्य दिया गया था.तेरह लाख 55 हजार से अधिक का निबंधन कराया जा चुका है. उन्हें विशेष के माध्यम से कराने की प्रक्रिया की जा रही.


प्रधानमंत्री योजना के तहत के बारे में भी बताया कि लेबर कार्ड बना हुआ  है.  इससे उन्हें प्रतिवर्ष के चिकित्सा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताया सभी लोगों से अपील की कि 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना से जुड़ कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसी भी कामगार को मासिक राशि जमा करनी होती है. जो उनकी उम्र के हिसाब से निर्धारित की गई है. जबकि 18 वर्ष की आयु के कामगार के लिए यह राशि ₹55 प्रतिमाह है.जबकि 29 वर्ष के कामगार के लिए ₹100 प्रतिमाह तथा 40 वर्ष के कामगार के लिए ₹200 प्रति माह इस प्रकार उदाहरण स्वरूप यदि एक 40 वर्ष का व्यक्ति इस पेंशन योजना से जोड़ता है.

तो 1 साल में उसे लगभग ₹24 प्रीमियम के रूप में जमा कराने होंगे होंगे और यदि वह 20 साल तक जमा कर आता है. तो ₹48000 उसे पूरी राशि 60 वर्ष की आयु तक जमा करानी होगी.उसके पश्चात ₹3000 प्रति माह के दर से उसको पेंशन का लाभ मिलेगा और वह जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनको यह पेंशन आजीवन मिलता रहेगा. यदि उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके आगे भी जीवित हैं. उनके आश्रित फैमिली पेंशन के रूप में 50  प्रतिशत जब तक जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा.

इसके अलावा बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र कामगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा बताया कि यदि असंगठित क्षेत्र के किसी कामगार या शिल्पकार की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक मृत्यु की दशा में उनके आश्रित को ₹30000 जबकि दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनके आश्रित को ₹100000 की अनुदान राशि दी जाएगी. यदि किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार के साथ दुर्घटना या बीमारी की वजह से स्थायी आंशिक अपंगता हो जाती है तो उन्हें ₹37500 जबकि स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में ₹75000 के अनुदान राशि दी जाएगी.

 उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपील की ऑन लोड किया कि विगत 1 वर्ष में यदि सुगौली प्रखंड के किसी पंचायत में किसी भी असंगठित कामगार या शिल्पकार की मृत्यु हुई है तो कृपया उसका आवेदन प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी आश्रम पूर्व अधिकारी के पास या जिला में श्रम अधीक्षक कार्यालय में जमा करा दें. इसके अलावा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना 2008 के बारे में विस्तार से जानकारी दी.बिहार राज्य के बाहर काम करने जाते हैं और वहां उनकी दुर्घटना के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को ₹100000 के अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है साथ ही यदि दुर्घटना या बीमारी के पश्चात मानसिकता हो जाती है.स्थिति में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया कि निर्माण श्रमिक हैं और अभी तक नहीं बन पाया है. कृपया अपना आवेदन और पीके जमा करा दें ताकि उनकी कार्रवाई की जा सके और योजनाओं का लाभ मिल सके.

आलोक कुमार 

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