बक्सर जिला के कुल 142 पंचायतों में से 137, भोजपुर के 228 पंचायतों में से 197 तथा वैशाली के 290 पंचायतों में से 199 पंचायत के प्रतिनिधियों तथा सचिवों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है.
पटना.सोलर लाईट घोटाले में याचिका संख्या CWJC 21443/2012 (नागरिक अधिकार मंच की ओर से न्यासी
शिवप्रकाश राय बनाम बिहार सरकार) में आज उच्च नयायालय, पटना में माननीय न्यायाधीश श्री
वी एन सिन्हा एवं श्री पी के झा के खंडपीठ में सुनवाई हुई. इसमें याचिकाकर्ता के
वकील श्री दीनू कुमार जी के तार्किक बहस के उपरान्त माननीय न्यायाधीश द्वय द्वारा
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग (बिहार सरकार) को यह आदेशित किया गया है कि बक्सर, भोजपुर तथा वैशाली जिले में पंचायत
समिति एवं जिला परिषद के द्वारा सोलर लाईट मामले में हुए घोटाले की व्यापक जाँच कर
इस घोटाले में संलिप्त प्रखंड प्रमुख, बीडीओ, डीडीसी, जिला-परिषद अध्यक्ष और डीएम पर भी
सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अगली तिथि दिनांक 23/02/2015 को अदालत को कृत कार्रवाई की सूचना दी जाए. विदित हो कि बिहार के सभी
जिलों में सोलर लाईट खरीद मामले में व्यापक वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसमें तीन जिलों में अदालत द्वारा
परीक्षण के तौर पर व्यापक जाँच कराई जा रही है. अभी तक बक्सर जिला में 66, भोजपुर में 34 तथा वैशाली जिला में 12 आपराधिक मामले
दर्ज हो चुके हैं जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत सेवक को दोषारोपित किया
गया है. वहीं बक्सर जिला के कुल 142
पंचायतों में से 137,
भोजपुर के 228 पंचायतों में से 197
तथा वैशाली के 290
पंचायतों में से 199
पंचायत के प्रतिनिधियों तथा सचिवों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया
है.
पूरे बिहार में
वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक 11-12 वीं वित्त राशि से,
BRGF की राशि से एवं सांसद तथा विधायक
निधि से सोलर लाईट खरीद घोटाला हुआ है. इसमें निविदा मँगाकर BREDA के अधिकृत दूकान से
निर्देशित मानकों के अनुसार सोलर लाईट खरीदनी थी, पर ग्राम-पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक
और पंचायत-सचिव से लेकर जिला पदाधिकारी तक सभी ने राशि हड़पने हेतु सरकार के
निर्देशों की अवहेलना की.
शिव प्रकाश राय
अध्यक्ष
(नागरिक अधिकार मंच, बिहार),
चरित्रवन, धोबीघाट,
बक्सर (बिहार), ८०२१०१
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