तुम्हीं
ने दर्द दिया है तुम्हीं दवा दे देना अन्याय समझ के
जिला उप संवर्ग में कार्यरत 230 संविदा अमीन को इंटरमीडियट स्तर
पर बहाली किया गया। इनको 6500 रू.का मानदेय दिया गया।तृतीय श्रेणी संवर्ग के हैं।मजे की बात है कि जिला
उप संवर्ग के अधीन जंजीर वाहक को 2013 में बहाल किया गया है। इनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। 40 जंजीर वाहकों को 8 हजार रू.मानदेय दिया जाता है। ये
लोग चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में हैं।
गया।
बिहार राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष डी.बंधोपाध्याय ने भूमि सुधार कार्य को
बेहतर अंजाम देने के लिए अनुशंसा की गयी थी। इसमें मानव संसाधन का द्योर अभाव
रेखांकित किया गया। इसके आलोक में सरकार ने कदम उठाया। राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग नं 11.11.2011 में कोटिवार आरक्षण रोस्टर के
अनुसार कुल 38 जिलों में अमीन के रिक्त कुल 312 पदों के विरूद्ध 230 संविदा
के आधार पर अमीन की नियुक्ति 2012 में सरकार
द्वारा की गयी। इनका मानदेय 6500 रू.निर्धारित
किया गया।
सदर अंचल,अरवल में कार्यरत और बिहार राज्य संविदा अमीन संद्य के प्रदेश
अध्यक्ष रविशंकर सिन्हा ने कहा कि 4 दिसम्बर 2014 को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी को 2012 में जिला उप संवर्ग में 230 कार्यरत अनुबंध अमीन की पांच सूत्री मांगों के संबंध में स्मार पत्र दिया
गया। इसमें जिला उप संवर्ग में कार्यरत संविदा अमीन का नियोजन अवधि कर्मी के 60 वर्ष की आयु सीमा तक किया जाय। तत्पश्चात शेष पदों पर बिहर
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित प्रतिभागी की
नियुक्ति की जाय। मानदेय राशि में बढ़ोतरी-प्रधान सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक-17/स्था0(पुर्नगठन) 211/2011-502,पटना दिनांक 02.04.2012 के आलोक में जिला उप संवर्ग में संविदा पर कार्यरत अमीन का मानदेय राशि
भी 6500रू.मात्र प्रतिमाह से बढ़ाकर निर्धारित राशि 10 हजार रू.प्रतिमाह बाजार मूल्य में गुणात्मक वृद्धि को देखते
हुए शीद्य्र किया जाय। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में मानदेय राशि बाजार भाव के
मद्देनजर 15 हजार रू.प्रतिमाह संविदा अमीन के
लिए किया जाय। बकाया मानदेय राशि का भुगतान 15 दिनों के अन्दर किया जाय। जबतक अधिसूचना संख्या-4/क्षे0स्था0सेवा नीति (अमीन) 02 /2011 सं0 604,
पटना दिनांक 13.12.2013 में संविदा अमीन संद्य के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिनांक 23.09.2014 को प्रधान सचिव के साथ संपन्न समझौता वार्ता के अनुरूप
संशोधित नियमावली लागू होने के उपरांत ही अमीन पद पर स्थायी नियुक्ति हेतु
विज्ञापन प्रकाशित की जाय। कार्य की अधिकता को देखेते हुए प्रत्येक अंचल कार्यालय
में सरजमीनी कार्य निष्पादन हेतु न्यूनतम चार अमीन का पद सृजन कर अमीन का बहाली
किया जाय।
गया जिले
जिला अध्यक्ष विजय चौधरी ने बताया कि जिला उप संवर्ग में कार्यरत 230 संविदा अमीन को इंटरमीडियट स्तर पर बहाली किया गया। इनको 6500 रू.का मानदेय दिया गया।तृतीय श्रेणी संवर्ग के हैं।मजे की
बात है कि जिला उप संवर्ग के अधीन जंजीर वाहक को 2013 में बहाल किया गया है। इनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। 40 जंजीर वाहकों को 8 हजार
रू.मानदेय दिया जाता है। ये लोग चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में हैं। वहीं बंदोबस्ती
कार्यालय में 2013 से कार्यरत 35 बंदोबस्ती अमीन को 10 हजार रू.का
मानदेय दिया जाता है। इनको तृतीय श्रेणी में रखा गया है।
जहानाबाद
जिले राजेश कुमार और नारायण चौधरी, गया जिले के
मुकेश राम और नगीना पासवान ने कहा कि दिनांक 21.03.2014 को प्रधान सचिव,राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य में भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण एवं
सर्वेक्षण कार्यक्रम को समय सीमा के अन्तर्गत पूरा किये जाने के उद्देश्य से भू-
अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,बिहार,पटना के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य में विभिन्न जिलों के
बंदोबस्त कार्यालयों में संविदा के आधार पर विभिन्न पदों के लिये
मानदेय का निर्धारण बाजार दर में गुणात्मक वृद्धि को देखते हुए सामान्य प्रशासन
विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के कंडिका 4 के आलोक में
गठित समिति द्वारा विभिन्न पदों का पारिश्रमिक का संशोधित दर निर्धारण करने का
निर्णय लिया गया है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को 20 हजार रू., अंचल निरीक्षक सह कानूनगो को 17 हजार रू.प्रधान लिपिक/लिपिक, मोहर्रिर , प्रारूपक, अमीन/सर्वेयर और चालक को 10 हजार रू.,जंजीर वाहक/अनुसेवक को 8 हजार रू. एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को 7,640 रू.मानदेय है। पूर्व प्रधान सचिव सी.अशोक वर्धन के अनुसार संविदा पर
विभिन्न पदों का पारिश्रमिक का संशोधित दर निर्धारण हेतु विभागीय मंत्री का अनुमोदन
प्राप्त है। संविदा पर नियोजन हेतु संशोधित पारिश्रमिक का दर पत्र निर्गत की तिथि
से प्रभावी होगा।
आलोक
कुमार
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