Thursday 16 June 2016

और हाँ फस्ट इम्प्रेशन देने में ही पदाधिकारी हो गये फेल


अन्य दिनों की तरह ही साहब के बचाव में मैदान में बैटिंग करने उतरे कार्यालय सहायक

पटना। और हाँ फस्ट इम्प्रेशन देने में ही पदाधिकारी हो गये फेल। विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में पहुँचे ही नहीं। बताते चले कि इनके ही कंधे पर पुराने बोतल में नये ढंग से शराब उघेलना है। साबह के कार्यालय नहीं आने पर कार्यालय सहायक की जिम्मेवारी बढ़ गयी। 

आदतानुसार कार्यालय सहायक ने अन्य दिनों की तरह ही साहब के बचाव में मैदान में बैटिंग करने उतर गये। आगत परिवादियों को एकएक कर जानकारी देने लगे कि साहब छुट्टी में हैं। इसी लिये न भाई साहब! सरकार ने कार्य निष्पादन कर देने का साठ दिन दे रखा है। इन साठ दिनों के अंदर कार्य निष्पादन करना है। यह तो आपके साथ प्रथम बार ही है। उनके इशारे के अनुसार परिवादी भी समझने लगे हैं कि इस तरह 60 दिनों के अंदर अनेकों बार बुलाया जाएगा। प्रथम और द्वितीय अपील भी शामिल है। 21 जून को साहब से मिले। इस तरह की खबर मिलते ही परिवादी कार्यालय से बैरंग वापस हो गये।

सर्वविदित है कि सूबे में सीएम नीतीश कुमार ने लागू किया है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। अनुमंडल,जिला और अन्य जगहों में सूचना विभाग के परिसर में भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के काउंटर खोला गया है। इन काउंटरों परिवादी जाकर पर परिवाद दाखिल करते हैं। इसके बाद परिवादी को पावती दिया जाता है। इसमें उल्लेख रहता है परिवाद की सुनवाई और निवारण की नियत तिथि।

जो परिवादी समाज कल्याण विभाग से संबंधी परिवाद दाखिल किये थे। उनको 15 जून 2016 को 11 बजे दिन में सुनवाई और निवारण की तिथि दी गयी। 14 जून को मौखिक जानकारी दी गयी कि 15 जून को 11 बजे से सुनवाई पंत भवन के द्वितीय तल के सभागार में होगी। जब सुबह में परिवादी और उनके परिजन पंत भवन पहुँचे। यहाँ के कर्मचारियों को पता ही नहीं था। एक बार फिर परिवादी के परिजन सूचना भवन में गये। वहाँ पर बताया गया कि पंत भवन के पीछे इन्दिरा भवन के द्वितीय तल पर सुनवाई होगी। कई परिवादी और परिजन गुमराह होते रहे।

इन्दिरा भवन के द्वितीय तल में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय बनाया गया है। यहाँ पर अन्य कर्मचारी भी कार्यरत है। कार्यालय सहायक ने कहा कि साहब दो दिनों की छुट्टी में हैं। दो दिनों की छुट्टी में रहने वाले साहबके बदले में वरीय अधिकारियों ने किसी अन्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति ही नहीं किये हैं। इसके कारण परिवाद की सुनवाई और निवारण कार्य संपन्न नहीं किया जा सका। 21 जून 2016 को 11 बजे दिन में इन्दिरा भवन के द्वितीय तल पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,विभाग, समाज कल्याण विभाग में आना है।

आलोक कुमार

मखदुमपुर बगीचा,दीघा घाट,पटना। 

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