Thursday, 11 August 2016

एसडीओ ने दिव्यांग का आवेदन बीडीओ को किया अग्रसारित


पटना। आखिर कबतक भटकता रहेगा दिव्यांग? वह कौन है पदाधिकारी जो इस दिव्यांग का पक्षधर साबित होगा? जिलाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन पत्र दिया है। अब जाकर अनुमंडल पदाधिकारी ने अग्रेतर कार्रवाई के लिए आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास अग्रसारित किया है। इस आवेदन से दिव्यांग को लाभ होगा अथवा हानि वह भविष्य में ही पता चल पायेगा।


दिव्यांग हैं विक्टर केरोबिनः इनको 1 अप्रैल,1986 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी शुरू हुई। वर्ष 2002 तक 16 साल पेंशन प्राप्त हुआ। कतिपय कारणों से पेंशन की सुविधा बंद हो गयी। अब 14 साल हो गया। इन 14 साल के अंदर 18 मार्च 2010 को जिलाधिकारी महोदय,पटना को और 27 मई 2015 को अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,पटना सदर को आवेदन देकर पेंशन चालू करने का आवेदन दिया गया। इन अधिकारियों द्वारा दिव्यांग विक्टर केरोबिन के पक्ष में कार्य नहीं किया। इसका परिणाम सामने है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 5 जून को लागू हुआ। तो 7 जून को विक्टर केरोबिन ने सूचना विभाग में खोले गये काउंटर पर जाकर आवेदन दिया। जिसे बाद में नेगेटिव करार दिया गया। अनुमंडलाधिकारी,पटना सदर को आवेदन 21 जुलाई,2016 को सौंपा। कार्यालयः अनुमंडल पदाधिकारी,पटना। पत्रांक 3577 दिनांक 9/8/16। प्रेषक अनुमंडल पदाधिकारी पटना। सेवा में, प्रखंड विकास पदाधिकारी,पटना सदर।

परेशान हैं दिव्यांगः दीघा थानान्तर्गत मखदुमपुर बगीचा,शिवाजी मार्ग(रामस्वरूप ठेकेदार के मकान के सामने) विक्टर केरोबिन रहते हैं। पहले बांसकोठी क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते थे। इनको 1 अप्रैल 1986 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी शुरू हुई। वर्ष 2002 तक पेंशन भुगतान की गयी। कतिपय कारणों से पेंशन की सुविधा बंद कर दी गयी है। इसके आलोक में 18 मार्च 2010 को माननीय जिलाधिकारी महोदय,पटना को आवेदन दिया गया। चिंगारी ग्रामीण विकास केन्द्र के सचिव ने भी चिट्ठी लिखे। इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,पटना सदर को 27 मई 2015 को आवेदन देकर पेंशन पुस्तिका खो जाने वाले विक्टर केरोबिन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान करने का आग्रह किया गया। 1 साल गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गयी। 

पदाधिकारी ने नेगेटिव करार दियाः सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 5 जून को लागू हुआ। तो 7 जून को विक्टर केरोबिन ने सूचना विभाग में खोले गये काउंटर पर जाकर आवेदन दिया। काउंटर नम्बर 1 में कार्यशील पप्पू कुमार ने आवेदन स्वीकार किया। उसने तुरंत पावती भी दिया। अनन्य पंजीयन संख्या 999950107061600018 है। परिवाद प्राप्ति की तिथि 07 जून 2016 दिखाया गया है। परिवाद की सुनवाई और निवारण की नियत तिथि 15 जून 2016 दिया गया है। विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय, विभाग समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी ने आवेदन को नेगेटिव करार दिया और एसडीओ से मिलने का परामर्श दिये।

एसडीओ कार्यालय में आवेदनः विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय, विभाग समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी द्वारा आवेदन को नेगेटिव करार देने के बाद एसडीओ से मिलने का परामर्श दिये। अनुमंडलाधिकारी,पटना सदर को आवेदन 21 जुलाई,2016 को सौंपा। अनुमंडलाधिकारी, कार्यालय की बड़ा बाबू ने कहा कि यह आवेदन को बीडीओ,पटना सदर के पास अग्रसारित किया जाएगा। 

बड़ा बाबू ने बीडीओ को आवेदन अग्रसारित कियाः कार्यालयः अनुमंडल पदाधिकारी,पटना। पत्रांक 3577 दिनांक 9/8/16। प्रेषक अनुमंडल पदाधिकारी पटना। सेवा में, प्रखंड विकास पदाधिकारी,पटना सदर। विषयः- दिव्यांग विक्टर केरोबिन,पिता-स्व0 केरोबिन सोलोमन,दीघा घाट, को निःशक्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के संबंध में। उपर्युक्त विषयक दिव्यांग विक्टर करोबिन,पिता-केरोबिन सोलोमन,दीघा घाट,पटना को निःशक्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने हेत प्राप्त आवेदन पत्र मूल में वांछित प्रमाण-पत्र सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। इसमें प्रभारी पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। अब देखना है कि क्या बीडीओ,पटना सदर द्वारा दिव्यांग के पक्ष में कार्रवाई कर पाते हैं?यह तो आने वाले कल ही पता चल पायेगा।

आलोक कुमार
मखदुमपुर बगीचा,दीघा घाट,पटना।

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