Sunday, 2 February 2014

जनवितरण प्रणाली की दुकानदारों के द्वारा एक छटांक कम देने वाले नपेंगे - मंत्री



पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करके अपना बिहार को अव्वल बना दिया। उसी दिन विघापीठ के परिसर में भोजन का अधिकार अभियान (बिहार) का राज्य सम्मेलन 1 फरवरी से शुरू हुआ। उधर मुख्यमंत्री लागू करने में तुले हुए थे तो इधर बिल में खामियों को लेकर माथापच्ची जारी था। अब प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम चावल और गेहूं मिलेगा। गेहूं 2 रूपये प्रति किलो और चावल 3 रूपये प्रति किलो मिलेगा। वह भी   डंके की चोट पर अधिकार के तहत प्राप्त होगा।
इस असवसर पर खाघ एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनवितरण प्रणाली की दुकानदारों के द्वारा एक छटांक कम देने वाले को बक्शा नहीं जाएगा। पहले की तरह व्यवहार करने वाले नपे जाएंगे। इनको 5 माह से 2 साल की सजा मुकर्र कर दी गयी है। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख है। इनमें साढ़े आठ करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। गांव के 86 प्रतिशत और शहर के 74 प्रतिशत लोगों को शामिल किया गया है। एफसीआई गोदाम से पीडीएस की दुकान तक संकेतिक तौर पर ईपीडीएस,जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, डोर स्टेप डिलवरी सिस्टम एवं टॉल फ्री नम्बर दी गयी है। टॉल फ्री नम्बर 18003456194  है।
जिला से लेकर आम आदमी तक निगरानी करेंगे। एसएमएस के द्वारा सूचना पहुंचायी जाएगी। सरकार ने परिवार की बुजुर्ग महिला को मुखिया मानकर कार्ड/कूपन उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिला सशक्तिकरण का घोतक है। अब लोगों को जागने होगा और अपने अधिकार को लेना होगा।
आलोक कुमार