Sunday 5 March 2017

शिक्षिका को जमानत पर छोड़ने का आदेश

पटना। राजधानी में है विख्यात संत जेवियर उच्च विघालय। इस विघालय की इंदु प्रकाश और नूतन जोसेफ शिक्षिका हैं। जो फिलवक्त निलम्बित हैं। इन दोनों पर 5 नवम्बर 2016 में आफत आ गयी। नवम्बर 2016 में नर्सरी कक्षा की करीब पांच वर्ष की बालिका के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप स्कूल के दो शिक्षिका पर लगाया गया था। मेडिकल जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। दोनों शिक्षिका के खिलाफ महिला थाना कांड संख्या- 73/2016 के तहत प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फार्म सेक्सुअल अफैंसेस (पॉक्सो) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 

4 माह के बाद संत जेवियर स्कूल की नर्सरी कक्षा की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले में स्कूल की शिक्षिका को पटना हाईकोर्ट ने जमानता दे दी। न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने शिक्षिका इंदु आनंद उर्फ बड़ी मैम की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। एकलपीठ ने गुरूवार को जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए शिक्षिका को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।

इस तरह बड़ी मैम इंदु आनंद को बेल और छोटी मैम नूतन जोसेफ को मिली जेल। 5 नवम्बर 2016 का साथ 2 मार्च 2017 को छूटा। बताते चले कि सिविल कोर्ट ने नूतन जोसेफ की जमानत को रिजेक्ट कर दी थीं। एक-दो माह के ठहराव के बाद पटना उच्च न्यायालय में जमानता की अर्जी पेश की जाएगी। अभी रिलिजिंग फार्म दाखिल है। छात्रा के गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ के मसले पर नूतन जोसेफ बेउर जेल में हैं।

आलोक कुमार 

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