Saturday, 13 June 2015

अपने प्रभारी को चालक सिपाही ‘चाभी’सौपा

बिहार पुलिस संविदा चालक सिपाही संघ कारगिल चौक के बगल में आंदोलनरत

इकलौता मांग है कि सभी 399 को स्थायी कर वेतनमान 
निर्गत करें

पटना।कारगिल चौक के बगल में जमे हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही। बिहार पुलिस संविदा चालक संघ के धनंजय कुमार कहते हैं कि पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार पटना के विज्ञापन सं0- 01/2010 के अंतर्गत 610 पदों का विज्ञापन निकला।इसमें हजारों की संख्या में योग्य अभ्यर्थी परीक्षा और परीक्षण में शामिल हुए।इसमें केवल 399 अभ्यर्थी ही परीक्षण में उर्त्तीण हुए। अभी सभी सफल अभ्यर्थी सूबे के 38 जिले में कार्यरत हैं।अपने विभाग से छुट्टी लेकर बेमियादी धरना पर बैठे हैं।एक सूत्री हैं कि सभी को स्थायी करके वेतनमान निर्गत हो।

प्रवीण कुमार का कहना है कि हमलोग विहित प्रपत्र में आवेदन दिए थे। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तय की गयी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। पुलिस विभाग में चालक सिपाही के स्वीकृत पदों के विरूद्ध 610 रिक्तियाँ है जिनका रोस्टर गृह (आरक्षी) विभाग के पत्र सं0-4/02-10-04/2010 गृ00-4184 दिनांक 20.05.2010 के द्वारा किया गया। अनुसूचित जाति- 98 पद,अनुसूचित जनजाति 06 पद, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 110 पद, पिछड़ा वर्ग 73 पद, पिछड़ा वर्ग महिला 18 पद एवं सामान्य वर्ग 305 पद।

अनुबंध के आधार पर सिपाही चालकों को मात्र 11 माह के लिए नियुक्ति की गयी। 2010 से ही कार्यरत सिपाही चालकों से 12 माह कार्य लिया जाता है और मानदेय 11 माह का ही दिया जाता है। जो पटना शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको 10,500 रू.एवं अन्य स्थानों पर कार्यरत को 9,900 रूपए प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है। 5 साल के बाद भी सरकार के द्वारा मानदेय में फुट्टव्ल कौड़ी भी इजाफा नहीं की गयी है। बढ़ती मंहगाई से परेशान सिपाही चालक असंतुष्ट हैं।अपने न्यायोचित मांगों के समर्थन में 9 मार्च 2015 से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं।जब प्रतिनिधियों ने 21 मार्च 2015 को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात किए तो उनका कहना है कि पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया के बाद दोबारा कोई जांच/परीक्षा नहीं ली जाएगी। रिक्ति के विरूद्ध में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति ली जाएगी। तीन माह बीत जाने के बाद सिपाही चालकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

गृह (आरक्षी) विभाग के अवर सचिव कृष्ण मुरारी प्रसाद ने महालेखाकार ,बिहार, पटना को पत्र सं0-4/पी03-10-01-2013 गृ00 के माध्यम से जानकारी दी है कि बिहार राज्य अन्तर्गत पुलिस बल के अधीन चालक संवर्ग में 52 प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (परिवहन) सूबेदार, 100 प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन)जमादार,469 चालक हवलदार एवं 2410 चालक सिपाही सहित कुल 3031 पदों के सृजन किया गया है।

अजीत कुमार का कहना है कि 2410 चालक सिपाही पद के विरूद्ध में निकट भविष्य में 1602 पदों का विज्ञापन होने जा रहा है। इस विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट और उम्र 18 से 30 कर दी गयी है। इनको केवल 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेना है। वर्ष 2010 में बहाल 399 चालक सिपाही को 5 अंक दिया जा रहा है। ऐसा करने से 80 प्रतिशत कार्यरत चालक सिपाही छट जाएंगे। 2010 में न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तय की गयी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास थी। निलेश कुमार कहते हैं कि हमलोग शैक्षणिक योग्यता और उम्र ना होने के चलते अभ्यर्थी नहीं बन सकेंगे। दुर्भाग्य है कि तब हमलोग आजीवन अनुबंध पर ही कार्य करते रह जाएंगे।सीएम नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि हमलोगों की इकलौता मांग है कि सभी 399 को स्थायी करके नियमित वेतनमान निर्गत करें।

आलोक कुमार


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