पटना: पटना महाधर्मप्रांत में कुर्जी पल्ली है.इस कुर्जी पल्ली के पुरोहित हैं फादर पीयूष प्रशांत माइकल ओस्ता.पल्ली पुरोहित कुर्जी पल्ली परिषद का चुनाव कराने जा रहे हैं.नए पल्ली परिषद के चुनाव के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसी संदर्भ में पल्ली पुरोहित ने चुनिंदा लोगों को स्वनिर्मित परिषद के चुनाव की शर्ते और नियमावली भेजा है.उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि यदि किसी बिंदु पर आपको कोई आपत्ति हो तो अनुरोध है कि कल शनिवार 27 अगस्त रात तक उसे भेज दें ताकि आने वाले रविवार से चुनाव संबंधी सूचना पल्ली को दिया सके.
विदित हो कि सभी पल्ली में पल्ली परिषद संचालित है.कुछ जगहों में संचालित नहीं है.कुर्जी पल्ली पुरोहित के द्वारा बताया गया कि पल्ली परिषद की नियमावली और शर्तें है. उनका कहना है कि कुर्जी पल्ली परिषद एक सलाहकार परिषद है, इसका अपना संविधान है. संविधान के अनुसार परिषद का काम केवल सलाह देना है. परिस्थिति के अनुसार पल्ली पुरोहित इसे भंग कर सकते हैं. इस पल्ली में आने वाले सदस्य की सदस्यता एक अवैतनिक पद है. जो सेवा कार्य से प्रेरित हैं.इसमें व्यक्तिगत लाभ की कोई बात नहीं होती है.
सामान्य नियमः
1. क्षेत्रवार सदस्यों की नियत संख्या से अधिक उम्मीदवार होने पर ही मतदान कराया जाएगा.
2. पल्ली परिषद में रोमन कैथोलिक महिला या पुरुष भक्त ही सदस्य/सदस्या हो सकते हैं.
3. उम्मीदवार बनने के इच्छुक व्यक्ति को उस क्षेत्र में कम से कम एक साल से रहना आवश्यक है.
4. उम्मीदवार बनने के इच्छुक व्यक्ति ही नामांकन पत्र लें तथा इसे एक प्रस्तावक और एक समर्थक से अनुमोदित करायें जो उम्मीदवार के सगे रिश्ते के नहीं होंगे. 5. नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार 200/- रुपये मात्र जमा करेंगे जिसे किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.
6. नामांकन पत्र लेने के बाद उसे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है.
7. नामांकन पत्र भरने के पहले उम्मीदवार को इस शर्तनामा की एक प्रति अपने हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा.
8. एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है.
9. किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी स्तर का पदाधिकारी पल्ली परिषद् के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है.
10. आवेदक अपना नामांकन पत्र सही-सही भरने के बाद उसे पल्ली पुरोहित के पास जमा करेंगे. आधे-अधूरे रूप से भरे गए नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही नियमानुसार मतदान नहीं होने पर मतदान को रद्द कर दिया जाएगा.
11. उम्मीदवारों की सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी जिस पर कोई पल्लीवासी अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कर सकता है.
12. एक व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है और उसका उसी क्षेत्र का होना जरूरी है तथा वह उसी क्षेत्र में कम से कम छह माह से रहता है जिस क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक या समर्थक बन रहे हैं.
13. किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उम्मीदवारी के लिए नामांकन नहीं कर सकता है.
उम्मीदवार बनने की योग्यतायें :-
1. 25 वर्ष के ऊपर के कैथोलिक व्यक्ति ही पल्ली परिषद् में सदस्यता के लिए उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर सकते हैं. 2. उम्मीदवार के लिए यह ज़रूरी है कि उसने बप्तिस्मा, परम प्रसाद और दृढ़करण संस्कार ग्रहण किया है.
3. यदि उम्मीदवार विवाहित हों तो कलीसिया के नियमानुसार उनका विवाह वैध होना चाहिए.
4. पूर्व में दो बार पल्ली परिषद के सदस्य रह चुके हैं वे उम्मीदवार नहीं बन सकते.(यह नियम पदेन पदाधिकारियों के लिए लागू नहीं है.)
5. उम्मीदवार को चरित्र से प्रतिष्ठित, धार्मिक व्यवहार में पक्का, जिम्मेदार, कर्मठ और मिस्सा-पूजा में सक्रिय होना चाहिए. उनपर कदाचार, धोखधड़ी आदि का आरोप नहीं हो.
पल्ली परिषद के सदस्य/सदस्या की जिम्मेदारियाँ:-
1. उम्मीदवार का पल्ली की एकता, परंपरा और एकता की रक्षा करना तथा पल्ली को बदनाम न करना तथा उसमें फूट न डालना.
2. खासकर अपने क्षेत्र के खीस्तीय परिवारों से मिलजुल कर रहना एवं उनको पल्ली परिषद के निर्णयों से अवगत कराना.
3. पल्ली के विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू संचालन में अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाना.
4. पल्ली परिषद में, पल्ली के संपूर्ण हित को ध्यान में रख, एक-दूसरे के साथ सहयोग करना.
कुछ कानूनी प्रावधान :-
1. अगर किसी क्षेत्र से कोई उम्मीदवार आगे नहीं आते हैं तो पल्ली पुरोहित को किसी को मनोनीत करने का अधिकार होगा। ऐसे मनोनित व्यक्ति को मान्यता और उचित सम्मान देय होगा.
2. बिना किसी ठोस प्रमाण के पल्ली या पल्ली परिषद के पदाधिकारियों पर आरोप लगाना पल्ली विरोधी कार्य होगा.
3. तीन बार लगातार, बगैर सूचना के, पल्ली परिषद की बैठक से अनुपस्थित रहने पर, सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी.
4. 18 वर्ष के ऊपर के कैथोलिक ही मतदान कर सकते हैं.
5. मतदान कर्ता का न केवल पल्ली का बल्कि उसी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है जिस क्षेत्र के लिए वह मतदान करेगा.
6. मतदान करने वाले व्यक्ति अपने साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर ले कर आयें. इसके बिना मतदान की अनुमति नहीं होगी.
7. मतदान के समय उम्मीदवार मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए अपना एक पहचानकार (एजेंट) नियुक्त कर सकता है.
8. मतदान के समय मतदान पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.
9. मतदाता मतपत्र पर नियत संख्या के अनुसार ही अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम लिखिए. नियत संख्या से कम नाम होने पर भी मत को वैध माना जाएगा लेकिन नियत संख्या से अधिक नाम लिखने पर मत को रद्द कर दिया जाएगा.
10. नामांकन एवं चुनाव के संबंध में पल्ली पुरोहित का निर्णय अंतिम होगा.
अन्य:-
1. पल्ली परिषद् प्रतिनिधि का पद अवैतनिक है. इसमें कोई लाभ की भावना नहीं वरन् केवल सेवा की भावना होती है.अतः सदस्य कभी अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लाभ की बात न करें.
2. पल्ली परिषद के सदस्यों की संख्या और व्यवहार में लैंगिक समानता की भावना होनी चाहिए. जिस क्षेत्र के लिए भी एक से अधिक प्रतिनिधि का प्रावधान है, उस क्षेत्र से एक महिला उम्मीदवार का होना आवश्यक है.
मैंने उपरोक्त बातों पढ़कर समझ लिया है और मैं उनका अनुपालन करूँगा.
पल्ली परिषद की नियमावली और शर्तें है
अगर पल्ली परिषद की नियमावली और शर्तें है तो क्यों भारी परिवर्तन किया जा रहा है! जब फादर जॉनसन केतकर पल्ली पुरोहित थे.उनके कार्यकाल में पल्ली परिषद के चुनाव के समय अलग ही नियम और शर्तें थी.
पल्ली पुरोहित का निर्णय अंतिम होगा
एक चुनाव संचालन समिति बनना चाहिए.इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर नियम और शर्त पालन करना चाहिए.पल्ली पुरोहित आज है कल चले जाएंगे.रहने तो यहां के लोगों को ही है.
कुर्जी पल्ली परिषद एक सलाहकार परिषद है, इसका अपना संविधान है. संविधान के अनुसार परिषद का काम केवल सलाह देना है. पब्लिक हित में सलाह देने वालों को दरकिनार कर रहे हैं. किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी स्तर का पदाधिकारी पल्ली परिषद् के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है. आखिर क्यों !
कुल मिलाकर पल्ली परिषद का बॉस पल्ली पुरोहित ही है तो क्यों जनप्रतिनिधि के कंधे पर बंदूक रखकर नियम बना रहे है. अकेले ही पल्ली चलाएं.आप लोगों को बोलने,लिखने,विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार सीमित कर रहे है. अगर आपके हितकारी और नहीं रहेगा तो पल्ली विरोधी कार्य होगा.यह भी निर्णय आप ही करेंगे.
आलोक कुमार
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