Tuesday, 28 July 2015

पटना उच्च न्यायालय ने ‘बढ़ चला बिहार’कार्यक्रम से प्रचार करने पर रोक

विपक्ष ने सत्ताधारियों के द्वारा सरकारी धन को दलगत हित में लगाने का आरोप
नागरिक अधिकार मंच के न्यासी श्री शिव प्रकाश राय के अनुसार 
माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका दायर

गया। बिहार में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित आदेशों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि सरकारी विज्ञापनों में विनिर्दिष्ट स्थितियों और व्यक्तियों को छोड़कर किसी के चेहरे का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। बढ़ चला बिहारकार्यक्रम में सीएम बिहार के चेहरे को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस बीच माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बढ़ चला बिहारकार्यक्रम से प्रचार करने पर रोक लगा दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने आकड़ा इकट्ठा करने पर रोक नहीं लगाया है। माननीय न्यायालय ने सरकार के द्वारा आकड़ा संग्रह करने को बकवास करार दिया है। इस तरह के फैसले से सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जोर का झटका लगा है। इसको लेकर पक्ष-विपक्ष में बयानबाजी तेज है। सत्ताधारी ने 10 सालों के आकड़ों को संग्रह करने वाला कार्यक्रम करार दिया है। नए सिरे से कार्यक्रम तय करने की तैयारी। वहीं विपक्ष ने सत्ताधारियों के द्वारा सरकारी धन को दलगत हित में लगाने का आरोप लगाया है। अगली सुनवाई 4 हफ्ता के बाद  होगी।

माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के संबंध में नागरिक अधिकार मंच के न्यासी श्री शिव प्रकाश राय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई जारी है। इस याचिका में बढ़ चला बिहारयोजना में पब्लिक मनी के भारी दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित बढ़ चला बिहारकार्यक्रम परोक्ष रूप से आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का चुनाव प्रचार अभियान है, जिसमें आम जनता के हजारों करोड़ रुपए के दुरूपयोग की योजना प्रायोजित है।

नागरिक अधिकार मंच के न्यासी श्री शिव प्रकाश राय के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता के माननीय पटना उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता दीनू कुमार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है। जिसपर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों को कल ही इससे जुड़े प्राक्कलन और सम्पूर्ण खर्चे के हिसाब के साथ न्यायालय में हाजिर होने को कहा गया है।

बताते चले कि चुनाव आयोग ने बिहार विधान सभा के चुनाव के मद्देनजर बढ़ चला बिहारकार्यक्रम पर रोक लगा दिया गया। चुनाव आयोग के आदेश से क्षेत्र में भ्रमण करने वाले वाहनों को बेक टू पवेलियन कर दिया गया। वाहनों को सुरक्षित वाले क्षेत्र में रखने के लिए प्रत्येक दिन हजार रू.व्यय किया गया। वाहनों को फिर से दुल्हन की तरह सजाकर चुनाव खत्म होने के बाद क्षेत्र में भेजा गया।


आलोक कुमार

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